नई दिल्ली। INX मीडिया मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से पी. चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 29 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।
इस मामले पर हुई ये सुनवाई पी. चिदंबरम के लिए राहत की बात है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक 1 नवंबर यानी गुरुवार को खत्म हो रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट आईएनएक्स मीडिया केस में इससे पहले भी पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर पांच बार स्टे लगा चुका है। इससे पहले कोर्ट में पी. चिदंबरम की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी लगाई गई थी।
Delhi High Court extends interim protection from arrest in INX media case for P Chidambaram till 29 November. pic.twitter.com/1YRNJFiLO5
— ANI (@ANI) 25 October 2018
जिस पर कोर्ट ने पी. चिदंबरम को सुरक्षा देते हुए और साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक को हर सुनवाई पर आगे बढ़ाता रहा है। वहीं ईडी पी. चिदंबरम की जमानत अर्जी का कोर्ट में पिछली कुछ सुनवाई के दौरान विरोध करता रहा है।
इससे पहले हुई सुनवाई में एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व वित्त मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम से फिर पूछताछ की गई थी। चिदंबरम के बेटे कार्ति से ईडी ने 2 बार पूछताछ की गई थी। सीबीआई ने जुलाई में इस केस में चार्जशीट दाखिल की थी।
सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि 2006 में वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए चिदंबरम ने कैसे एक विदेशी कंपनी को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिला दी जबकि सिर्फ कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति को ऐसा करने का अधिकार था।
3,500 करोड़ रुपए के एयरसेल-मैक्सिस करार और 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम की भूमिका जांच एजेंसियों की छानबीन के दायरे में है।
बता दें कि इसी मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को भी गिरफ्तारी से छूट मिली है। कार्ति के खिलाफ एयरसेल मैक्सिस के मामले में सीबीआइ ने 2011 और ईडी ने 2012 में एफआइआर दर्ज की थी।